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बेटी के पापा को बड़ी राहत दिलाती है ये सरकारी स्कीम, नहीं करनी होती है फ्यूचर की चिंता

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स्कीम में निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का बेनिफिट भी मिलता है।- India TV Paisa
Photo:INDIA TV स्कीम में निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का बेनिफिट भी मिलता है।

बेटियों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की एक खास स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) काफी पॉपुलर है। यह स्कीम बेटियों की पढ़ाई-लिखाई और शादी जैसी पापा की जिम्मेदारियों को पूरा करने में बड़ी मददगार साबित है। अगर आपकी बेटी अभी 10 साल से कम उम्र की है तो आप भी इस स्कीम (SSY scheme) में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम में भारत में एक बालिका के नाम पर पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, यह अकाउंट एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। हां, जुड़वा/तीन लड़कियों के जन्म के मामले में दो से ज्यादा खाते (Sukanya Samriddhi Account) खोले जा सकते हैं।

250 रुपये से भी निवेश की कर सकते हैं शुरुआत


सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत आप महज 250 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि साल में आप मैक्सिमम 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने के हिसाब से पैसे जमा कर सकते हैं या एकमुश्त भी दे सकते हैं। इस स्कीम (SSY scheme) में अकाउंट ओपन होने की तारीख से अगले 15 साल तक आप पैसे जमा कर सकते हैं। अगर साल में कम से कम 250 रुपये भी जमा नहीं किया गया तो अकाउंट को डिफॉल्ट मान लिया जाता है।

कितना मिलता है रिटर्न

भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना पर फिलहाल 8 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है। आपको बता दें, इस स्कीम (Sukanya Samriddhi Yojana) पर वित्त मंत्रालय ब्याज दरों की तिमाही समीक्षा करता है। इस स्कीम (SSY scheme) में निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का बेनिफिट भी मिलता है। इस अकाउंट बेटी के पापा या अभिभावक ही उसके 18 साल की उम्र पूरी होने तक अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। स्कीम की मेच्योरिटी पर कमाए गए ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

अकाउंट कब करा सकते हैं बंद

जब बेटी की उम्र 21 साल पूरी हो जाए तो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account) को बंद करा सकते हैं या 18 साल की उम्र के बाद शादी होने की स्थिति में भी इसे (Sukanya Samriddhi) शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद क्लोज कराया जा सकता है। 

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